सिवनी 6 जनवरी 19/ विधानसभा निर्वाचन से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्ययों के संबंध में लेखा समाधान बैठक आज 6 जनवरी 2019 को प्रात: 11 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई थी। बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह, विधानसभा क्षेत्र सिवनी एवं लखनादौन व्यय प्रेषक श्री मनोज चोपड़ा, विधानसभा क्षेत्र बरघाट एव केवलारी व्यय प्रेषक श्री टी. पेरी. वल्लाल के साथ सभी रिटर्निंग अधिकारी एवं विगत विधानसभा निर्वाचन में भाग्य आजमाने वाले अभ्यर्थियों एवं निर्वाचन व्यय एजेन्ट की उपस्थिति रही ।
बैठक में प्रत्येक अभ्यर्थियों एवं निर्वाचन व्यय एजेन्ट को अपने निर्वाचन व्यय- वाहन, बैनर पोस्टर, रैली खर्च आदि का विवरण रजिस्टर पूर्ण रूप से भरकर एवं उससे संबंधित समस्त व्हाउचर एवं अन्य सलंग्न सहित अपने विधानसभा से संबंधित सहायक व्यय प्रेक्षक के माध्यम से 10 जनवरी 2019 के पूर्व जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कराना करने के निर्देश दिये |जिसके संबंध में वंचित प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी सभी अभ्यथियों को दी गयी साथ ही उनकी शंका का समाधान किया गया। बताया गया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के तहत प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन के परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अन्तर्गत रखे गए निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करना अनिवार्य है।
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